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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल की 15 फीसदी फीस माफ करने का आदेश दिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड काल में भी अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने वाले अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल की 15 फीसदी फीस माफ करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सत्र 2020-21 के लिए राज्य के सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए हैं।

इस बीच कोर्ट ने कहा कि सत्र 2020-21 में वसूले गए शुल्क का 15 प्रतिशत अगले सत्र में समायोजित करना होगा। इसके अलावा पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को 15 प्रतिशत फीस वापस करनी होगी। दर्जनों याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि कोविड काल की फीस माफी का आदेश दिया जाए । यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने पारित किया।

साथ ही फीस माफी को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर कोर्ट में छह जनवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। सत्र 2020-21 के दौरान लॉकडाउन लगा था, इसलिए स्कूल बंद रहे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही थी। इसके बावजूद स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी फीस की मांग की।

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