Coal Scam Case: कोल स्कैम केस में विधायक यादव की बढ़ी मुश्किलें…दूसरा जमानती वारंट जारी
रायपुर की विशेष अदालत ने विधायक देवेन्द्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और आरपी सिंह के खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया है. वहीं कोयला घोटाले के मामलेमें 6 लोगो को फिर से समंस नोटिस जारी हुआ है
रायपुर,Coal Scam Case: छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले की सुनवाई रायपुर की विशेष अदालत में हुई. कोल मामले में सभी आरोपियों को जेल के बाहर कोर्ट में पेश होना था लेकिन कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ. इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव समेत तीन कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर रायपुर की विशेष अदालत ने विधायक देवेन्द्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और आरपी सिंह के खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया है. वहीं कोयला घोटाले के मामलेमें 6 लोगो को फिर से समंस नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 27 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है।
कोयला घोटाले के मामले में शनिवार को कोर्ट में अनुपस्थिति को माफ करने के लिए आवेदन लगाया गया था
लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। यादव ने वकील की कोर्ट में हाजिर नहीं होने को लेकर यह पक्ष रखा कि देवेन्द्र यादव विधायक है और अपने पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन में वे अभी वे बीजी है। उन्हें विधानसभा भी अटैंड करना होता है। देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और 29 तारीख को अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इसलिए उनकी उपस्थिति को माफ करके उनकी उपस्थिति वकील के माध्यम से स्वीकार की जाए।
वकील ने कहा कि देवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तैयार है
वहीं कोर्ट की ओर से जो बेलेबल वारंट जारी किया गया, उसका आगे का एग्जीक्यूशन ना हो जब तक के हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता। वही कोर्ट की ओर से जो बेलेबल वारंट जारी हुआ है उसे वापस ले लिया जाए। देवेन्द्र यादव के अनुपस्थिति को माफ करने के लिए आवेदन पर ED के वकील सौरभ पांडेय ने तर्क दिया कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है । उनकी मांगो स्वीकार किया जाए। मनी लांड्रिंग एक्ट नॉन बेलेबल है अगर ऐसी स्थिति में किसी को वेलेबल वारंट जारी होता है तो उन्हे काेर्ट में हाजिर होने के लिए पहले अग्रिम जमानत लेकर उपस्थित होना पडे़गा। ऐसी स्थिति में ज्यूडिशल कस्टडी में लिया जाएगा। वही सीआरपीसी के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या वकील के माध्यम से उनकी उपस्थिति निर्धारित कराई जाए । दोनो पक्षों को सुनने के बाद उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और कॉल स्कैम मामले में जब इंटेरोगेशन चल रहा था
जिन्हें बहुत सारे लोगों को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। इनमें दीपेश टांग, गौतम चंद्राकर और निखिल चंद्राकर की ओर से कोर्ट में आवेदन पेश किया गया था, उनके आवेदन भैया कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से पूछताछ के दौरान मारपीट की गई है। इसलिए ED के अधिकारियों के खिलाफ 156( 3) सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। आज इन पर सुनवाई के लिए आवेदन पत्र लगा था, गौतम चंद्राकर की ओर से लगाया गया आवेदन पत्र को वापस ले लिया गया है। बाकी दो आवेदन पत्र में किसी के पेशी में हाजिर नही होने के कारण उनके आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रायपुर की स्पेशल सनी के बाद कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले 7 आरोपियों को फिर से कोर्ट में हाजिर होने के लिए समंस जारी किया है ।इसमें रजनीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी, नारायण साहू, पीयूष साहू, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, और रोशन कुमार सिंह शामिल है।।इसमें रजनीकांत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी, नारायण साहू, पीयूष साहू, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, और रोशन कुमार सिंह शामिल है।