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तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत देने से इनकार

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक अदालत ने अलग-अलग स्रोतों से धन जुटाकर उसका कथित दुरूपयोग करने के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को बृहस्पतिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष चौहान ने यह देखते हुए कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 467 (जालसाजी) के तहत मामला है, उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

बाद में गोखले को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राहत के लिए अब उन्हें सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। साकेत गोखले को अहमदाबाद पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने 30 दिसंबर को अलग-अलग स्रोतों के माध्यम से एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
(जी.एन.एस)

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