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जेल में बंद ममता देवी को गोला-गोली कांड के एक और मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा सजा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

हजारीबाग : रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की मुश्किलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जेल में बंद ममता देवी को गोला-गोली कांड के एक और मामले में 2 साल की सजा सजा सुनाई गई है। साथ ही राजीव जयसवाल को भी इसी मामले में 2 साल की सुनाई गई। दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा। जुर्माना न देने अतिरिक्त 3 महीने की कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

दरअसल, कोर्ट ने ममता देवी और राजीव जायसवाल को गोला-गोली कांड के एक और मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में रामगढ़ जिले के ही अन्य 11 अभियुक्त शामिल, जिसमें दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, वासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कौलेश्वर महतो, बालेश्वर भगत, अभिषेक कुमार सोनी, कुंवर महतो, सुभाष चन्द्र महतो और जदु महतो, इन सभी अभियुक्तों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया है।

मामला 20 अगस्त 2016 का है। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में नागरिक चेतना मंच की ओर से कंपनी कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे और पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव के लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कुछ लोगों की मौत और 24 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
(जी.एन.एस)

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