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विधानसभा चुनाव में हंगामा करने के आरोप में विधायक दल के नेता को एक साल की जेल

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

भागलपुर : बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने विधानसभा चुनाव में हंगामा करने के आरोप में भागलपुर के विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह को एक साल के कारावास के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

एसीजेएम की अदालत ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य बाधित करने के मामले में भागलपुर के विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों को दोषी पाकर एक साल के कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भागलपुर जिले के इशाकचक थाना क्षेत्र के कई बूथों पर मतदान कार्य को बाधित करने के सिलसिले में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी संबंधित मतदान कर्मियों के आवेदन पर इशाकचक थाने में दर्ज कराई गई थी।
(जी.एन.एस)

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