डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या : उच्च न्यायालय ने सीबीआई से जांच की स्थिति से अवगत कराने को कहा
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से 30 जनवरी तक उसे 2013 में तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में जांच की स्थिति से अवगत कराने को कहा। जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अदालत से जांच की निगरानी जारी रखने की मांग की गई थी। एक्टिविस्ट केतन तिरोडकर और बाद में मुक्ता दाभोलकर की याचिका पर हाई कोर्ट ने 2014 में पुणे पुलिस से जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। तब से, एचसी मामले में प्रगति की निगरानी कर रहा है। दाभोलकर (67), एक तर्कवादी और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक, एक अंधविश्वास विरोधी संगठन, को 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। हमलावर कथित तौर पर कट्टरपंथी हिंदू संगठन सनातन संस्था से जुड़े थे। सीबीआई ने अब तक पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।