रेप का आरोप : सुप्रीम कोर्ट ने दिया शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : रेप मामले में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। यह झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शाहनवाज हुसैन पर 2018 में रेप का आरोप लगा था। निचली अदालत ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा – मामले की ठीक से जांच होने दें, अगर आपकी गलती नहीं है, तो आपको बरी कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह टिप्पणी की।
यह 2018 की कहानी है। बाद में दिल्ली में इस महिला ने कथित रेप मामले में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिला ने निचली अदालत में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी की अपील की थी। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में जब हुसैन ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने शाहनवाज हुसैन के लिए तर्क दिया। रोहतगी ने इस दौरान कहा कि महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उन्होंने यह भी कहा कि हुसैन पर सिलसिलेवार हमले किए गए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हमें इस मामले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता।’