छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): करीब 5 लाख मतदाता लापता, 6.40 लाख मृत, 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची होगी जारी
छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): करीब 5 लाख मतदाता लापता, 6.40 लाख मृत, 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची होगी जारी
रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अद्यतन करने का बड़ा कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। राज्य में कुल 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 23 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद 14 फरवरी 2026 तक नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुनरीक्षण के लिए 4 नवंबर से शुरू हुआ हाउस-टू-हाउस सर्वे 18 दिसंबर तक चला और 19 दिसंबर 2025 को इसे पूर्ण कर लिया गया।
27.50 लाख नाम सत्यापित नहीं
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सामने आया है कि 27 लाख 50 हजार 822 मतदाताओं के नाम सत्यापित नहीं हो सके। इनमें विभिन्न श्रेणियों के मतदाता शामिल हैं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि राज्य में 6 लाख 40 हजार 115 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।
इसके अलावा, 14 लाख 26 हजार 212 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 1 लाख 71 हजार 212 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 4 लाख 98 हजार 291 लापता मतदाताओं का है, जिनका हाउस सर्वे के दौरान कोई स्पष्ट पता नहीं चल सका।
आगे की प्रक्रिया
चुनाव आयोग के अनुसार 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थानों पर चस्पा की जाएगी। यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट और वोटर पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपना नाम प्रारूप सूची में अनिवार्य रूप से जांचें।
दावा–आपत्ति कैसे करें
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत है या हटाने की आवश्यकता है, तो वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं—
फॉर्म 6: नए मतदाता या नाम जोड़ने हेतु
फॉर्म 7: नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने हेतु
फॉर्म 8: प्रविष्टि में संशोधन हेतु
आवेदन www.voters.eci.gov.in, ECINET मोबाइल ऐप, या BLO के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी दावों और आपत्तियों पर विधिवत जांच के बाद संबंधित ERO/AERO द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सुनवाई के बाद स्पीकिंग ऑर्डर भी पारित किया जाएगा। इसके बाद आयोग की सहमति से 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने मताधिकार की पुष्टि करें, ताकि आगामी

