32 साल बाद छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवाएं हुईं महंगी, ड्राइविंग लाइसेंस से परमिट तक बढ़ी फीस; अब जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सितंबर 2026 में परिवहन विभाग ने 14 से 15 प्रमुख सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की। लर्निंग लाइसेंस की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है, जबकि कई अन्य सेवाओं और परमिट की दरों में भी इजाफा हुआ है।

32 साल बाद छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवाएं हुईं महंगी, ड्राइविंग लाइसेंस से परमिट तक बढ़ी फीस; अब जेब पर पड़ेगा सीधा असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों और परिवहन विभाग से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए फीस से जुड़ा बड़ा बदलाव सामने आया है। करीब 32 साल बाद राज्य के परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, वाहन परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट दस्तावेज जैसी प्रमुख सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की है। सितंबर 2026 में किए गए इस बदलाव के तहत लगभग 14 से 15 सेवाओं की फीस बढ़ाई गई है। नई दरें सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद लागू हो चुकी हैं।

लर्निंग लाइसेंस की फीस हुई दोगुनी

नई दरों में लर्निंग लाइसेंस का शुल्क खास तौर पर चर्चा में है। पहले इसके लिए 50 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। यानी इस सेवा का शुल्क दोगुना हो गया है। ऐसे में पहली बार ड्राइविंग सीखने और लर्निंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे आवेदकों को अब पहले की तुलना में अधिक खर्च करना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस से परमिट तक बढ़ा शुल्क

परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कराने और डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने जैसी सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा वाहन परमिट से जुड़ी कुछ दरों में भी बड़ी वृद्धि की जानकारी सामने आई है।

इस बदलाव का असर केवल नए लाइसेंस बनवाने वालों तक सीमित नहीं रहेगा। जिन वाहन चालकों को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना है या किसी कारणवश डुप्लीकेट लाइसेंस अथवा अन्य दस्तावेज बनवाने हैं, उन्हें भी संबंधित नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। हालांकि, अलग-अलग सेवाओं की संशोधित फीस और परमिट की श्रेणीवार दरों का पूरा विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद लागू हुईं नई दरें

बताया गया है कि परिवहन विभाग की संशोधित फीस सितंबर 2026 में जारी की गई और सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद लागू हो गई। करीब तीन दशक से अधिक समय बाद शुल्क में बदलाव होने के कारण यह परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय है।

हालांकि, फीस बढ़ोतरी के पीछे विभाग की ओर से दिए गए विस्तृत कारण और सभी सेवाओं की पुरानी तथा नई दरों की पूरी सूची उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। इसलिए किसी विशेष सेवा के लिए आवेदन करने से पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या संबंधित कार्यालय से लागू शुल्क की पुष्टि करना जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की प्रमुख सेवाओं के लिए अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा। लर्निंग लाइसेंस की फीस में हुई बढ़ोतरी इसका स्पष्ट उदाहरण है, जबकि अन्य सेवाओं और परमिट के लिए वास्तविक खर्च संबंधित श्रेणी की संशोधित दर पर निर्भर करेगा।