छत्तीसगढ़ में टिपर और डंपर चालकों के लिए नया नियम, 1 अप्रैल 2027 से ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना होगा अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में टिपर और डंपर चालकों के लिए नया नियम, 1 अप्रैल 2027 से ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना होगा अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में टिपर और डंपर चालकों के लिए नया नियम, 1 अप्रैल 2027 से ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना होगा अनिवार्य

सड़क पर गिट्टी, रेत और अन्य निर्माण सामग्री गिरने से रोकने के लिए परिवहन विभाग का निर्देश, तय समयसीमा के बाद नियमों का पालन करना होगा जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टिपर और डंपर वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने नया नियम लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2027 से राज्य में चलने वाले सभी टिपर्स और डंपर्स में ऑटोमैटिक लोड कवर लगाना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों में ढोई जा रही सामग्री को सड़क पर गिरने से रोकना और यातायात को सुरक्षित बनाना है।

अक्सर निर्माण सामग्री, रेत, गिट्टी और अन्य सामान लेकर चलने वाले टिपर और डंपर से रास्ते में सामग्री गिरने की आशंका रहती है। सड़क पर बिखरी सामग्री से दूसरे वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने लोड कवर लगाने की व्यवस्था अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

ऑटोमैटिक सिस्टम से ढकी रहेगी वाहन में लदी सामग्री

नए नियम के अनुसार, टिपर और डंपर में ऐसा ऑटोमैटिक लोड कवर सिस्टम लगाना होगा, जिससे वाहन में रखी सामग्री ढकी रहे और सफर के दौरान बाहर न गिरे। इससे रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के सड़क पर फैलने की आशंका कम होगी।

1 अप्रैल 2027 से लागू होगी अनिवार्यता

परिवहन विभाग ने इस नियम के पालन के लिए 1 अप्रैल 2027 की समयसीमा तय की है। यानी इस तारीख से सभी संबंधित वाहनों में ऑटोमैटिक लोड कवर होना जरूरी होगा। टिपर और डंपर संचालकों को निर्धारित समय से पहले अपने वाहनों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

इस नियम से सड़क पर सामग्री गिरने से होने वाली परेशानी कम करने और वाहन चालकों के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।