समीक्षा बैठक में बिगड़े बोल पड़े भारी! उप संचालक बी.एल. बांधे निलंबित, शासन ने जारी किया आदेश

समीक्षा बैठक में बिगड़े बोल पड़े भारी! उप संचालक बी.एल. बांधे निलंबित, शासन ने जारी किया आदेश

समीक्षा बैठक में बिगड़े बोल पड़े भारी! उप संचालक बी.एल. बांधे निलंबित, शासन ने जारी किया आदेश

Balodabazar News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में समीक्षा बैठक के दौरान कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार करना नगर और ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक बी.एल. बांधे को भारी पड़ गया। राज्य शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है।

समीक्षा बैठक में क्या हुआ था?

मिली जानकारी के अनुसार, समय-सीमा की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान नगर और ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक बी.एल. बांधे से उनके विभाग से संबंधित सवाल पूछा गया। आरोप है कि जवाब देते समय उन्होंने आक्रोशित भाषा का इस्तेमाल किया और वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार किया।

बताया गया है कि घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की थी। इसके बाद राज्य शासन ने प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख

आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से जारी आदेश में समीक्षा बैठक के दौरान आक्रोशित भाषा के प्रयोग और वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन बताया गया है।

इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के तहत बी.एल. बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में कहां रहेगा मुख्यालय?

निलंबन अवधि के दौरान बी.एल. बांधे का मुख्यालय संचालनालय, नगर और ग्राम निवेश, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

शासन के आदेश के बाद विभागीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार निलंबन का आधार समीक्षा बैठक में कथित अनुचित व्यवहार और आचरण नियमों के उल्लंघन को बनाया गया है।