अब 50 साल की उम्र तक नहीं कराना पड़ेगा DL रिन्यू! केंद्र सरकार कर रही बड़े बदलाव पर विचार, जानिए क्या बदल सकता है नियम

अब 50 साल की उम्र तक नहीं कराना पड़ेगा DL रिन्यू! केंद्र सरकार कर रही बड़े बदलाव पर विचार, जानिए क्या बदल सकता है नियम

अब 50 साल की उम्र तक नहीं कराना पड़ेगा DL रिन्यू! केंद्र सरकार कर रही बड़े बदलाव पर विचार, जानिए क्या बदल सकता है नियम

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और बार-बार रिन्यू कराने की प्रक्रिया में आने वाले समय में बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जून 2026 में आई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत लाइसेंस को धारक के 50 वर्ष की उम्र तक वैध रखने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अभी इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी नहीं दी है। 

अभी क्या है ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता का नियम?

मौजूदा नियमों के तहत निजी गैर-परिवहन वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता व्यक्ति की उम्र और लाइसेंस जारी होने या रिन्यू होने की तारीख पर निर्भर करती है। आम तौर पर 30 वर्ष से कम उम्र में जारी लाइसेंस 40 वर्ष की उम्र तक, 30 से 50 वर्ष की उम्र के बीच जारी लाइसेंस 10 साल तक और 50 से 55 वर्ष की उम्र के बीच जारी लाइसेंस 60 वर्ष की उम्र तक वैध होता है। 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र में जारी या रिन्यू किए गए लाइसेंस की वैधता सामान्यतः पांच वर्ष होती है।

बदलाव लागू हुआ तो क्या होगा फायदा?

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पात्र लोगों को बार-बार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत कम हो सकती है। इससे आवेदन, दस्तावेज जमा करने और आरटीओ से जुड़ी औपचारिकताओं में लगने वाला समय बचने की उम्मीद है।

वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन करने की तैयारी

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर विचार के साथ-साथ केंद्र सरकार वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में भी काम कर रही है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य परिवहन सेवाओं को आसान बनाना और लोगों के आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत कम करना है। 

फिलहाल नए नियम का इंतजार

ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, लागू नियम नहीं। सरकार की ओर से इसे लागू करने की अंतिम तारीख भी घोषित नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल लाइसेंसधारकों को अपने मौजूदा लाइसेंस पर दर्ज वैधता और लागू नियमों के अनुसार ही रिन्यूअल कराना चाहिए।