1 नवंबर से बदलेंगे आम आदमी से जुड़े 7 बड़े नियम, LPG से लेकर टोल पास और मोबाइल कॉल तक पर पड़ेगा असर
1 नवंबर से बदलेंगे आम आदमी से जुड़े 7 बड़े नियम, LPG से लेकर टोल पास और मोबाइल कॉल तक पर पड़ेगा असर
पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र, कुछ टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को ITR के लिए मिली 21 नवंबर तक की मोहलत; तमिलनाडु में महंगी शराब की खरीद पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य और टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा नया लोकल पास
नई दिल्ली। नवंबर का महीना शुरू होते ही आम लोगों और कारोबारियों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2026 से LPG और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो सकती हैं। वहीं, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिफंड, टोल पास और मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने की व्यवस्था से जुड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में शराब की खरीद पर डिजिटल भुगतान को लेकर नया नियम लागू होगा।
इनमें से कुछ बदलाव पूरे देश में लागू होंगे, जबकि कुछ केवल खास राज्यों या पात्र लोगों पर असर डालेंगे। ऐसे में जानिए 1 नवंबर से जुड़े सात अहम अपडेट और उनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है।
1. LPG सिलेंडर और ATF की नई कीमतें हो सकती हैं जारी
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत 1 नवंबर को नई कीमतें जारी की जा सकती हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो होटल, रेस्टोरेंट और छोटे खाद्य कारोबारियों की लागत प्रभावित हो सकती है। इसका असर बाहर खाना खाने वाले ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव होने पर परिवारों के रसोई बजट पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों की भी समीक्षा होगी, जिसका असर विमानन कंपनियों की परिचालन लागत पर पड़ सकता है। हालांकि, 1 नवंबर के नए रेट पहले से तय नहीं हैं। वास्तविक कीमतों की जानकारी तेल कंपनियों की घोषणा के बाद ही मिलेगी।
2. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के तहत 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 साल से कम उम्र के पात्र पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो रही है।
सभी संबंधित पेंशनर्स को 30 नवंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे आगे भी पेंशन मिलती रहे।
पेंशनर्स बैंक शाखा में जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण की सुविधा भी उपलब्ध है। पात्र पेंशनर्स आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से स्मार्टफोन से भी डिजिटल प्रमाण पत्र बना सकते हैं। समय पर प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन के भुगतान में परेशानी हो सकती है।
3. कुछ करदाताओं के लिए ITR की तारीख बढ़कर 21 नवंबर हुई
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए कुछ पात्र करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है।
यह राहत उन निर्धारित श्रेणियों के करदाताओं के लिए है, जिनका टैक्स ऑडिट लागू होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी करदाताओं को 21 नवंबर तक रिटर्न दाखिल करने की छूट मिल गई है। अलग-अलग श्रेणियों के लिए समयसीमा अलग हो सकती है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी श्रेणी की अंतिम तारीख जरूर जांच लें।
4. GST रिफंड और कारोबारियों के लिए लागू होंगे नए प्रावधान
GST से जुड़े कुछ अहम बदलाव भी 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत CGST एक्ट की कुछ धाराओं में संशोधन लागू किए जा रहे हैं। इनका संबंध बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और GST रिफंड से है।
नए प्रावधानों के तहत बिक्री के बाद दिए गए डिस्काउंट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रेडिट नोट जारी करना होगा। इसके साथ ही संबंधित खरीदार को उस छूट से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना होगा।
रिफंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इनका उद्देश्य कुछ पात्र कारोबारियों को रिफंड प्रक्रिया में राहत देना है, खासकर उन मामलों में जहां इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण इनपुट पर चुकाया गया टैक्स आउटपुट पर मिलने वाले टैक्स से अधिक होता है। इन बदलावों का लाभ पात्र कारोबारियों को लागू शर्तों और नियमों के अनुसार मिलेगा।
5. तमिलनाडु में 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीद पर डिजिटल पेमेंट जरूरी
तमिलनाडु में शराब खरीदने वाले लोगों के लिए 1 नवंबर से भुगतान का नया नियम लागू होगा। राज्य की सरकारी शराब बिक्री कंपनी TASMAC ने 1,000 रुपये से अधिक की खरीद पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य करने का फैसला किया है।
इसके तहत ग्राहक 1,000 रुपये से ज्यादा की शराब खरीदते हैं तो उन्हें UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जैसे निर्धारित डिजिटल माध्यमों से भुगतान करना होगा। 1,000 रुपये तक की खरीद पर नकद या डिजिटल भुगतान का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य दुकानों पर नकदी के लेन-देन को कम करना, भुगतान में पारदर्शिता बढ़ाना और ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर नियंत्रण करना है। फिलहाल यह नियम तमिलनाडु के TASMAC आउटलेट्स पर लागू होगा, पूरे देश में नहीं।
6. अब फोन पर दिख सकता है कॉल करने वाले का नाम
मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए भी 1 नवंबर से अहम बदलाव शुरू होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग यानी DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है।
इस सुविधा के तहत जब किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी तो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई दे सकेगा। यह नाम संबंधित टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर डेटाबेस में दर्ज जानकारी के आधार पर दिखाया जाएगा। इसके लिए यूजर को अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने या सेवा के लिए अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी।
शुरुआती चरण में यह सुविधा 4G और उससे नई तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क पर लागू की जा रही है। 2G और 3G नेटवर्क तथा लैंडलाइन पर इसकी शुरुआत को लेकर अलग से विचार किया जाएगा। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन से अनजान कॉल की पहचान करने में मदद मिल सकती है, हालांकि स्क्रीन पर दिखने वाला नाम टेलीकॉम रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी पर निर्भर करेगा।
7. टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को मिलेगा लोकल पास
राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए सरकार ने रियायती लोकल पास की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक सालाना लोकल पास ले सकेंगे। टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर इसकी फीस 1,500 रुपये या 3,000 रुपये सालाना तय की गई है। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है।
यह पास केवल उसी टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसके अलावा जहां टोल प्लाजा तक पहुंचने के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, वहां भी लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा।
पात्र लोग संबंधित टोल प्लाजा पर इस पास की जानकारी ले सकते हैं। राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से यह सुविधा 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगी।
नवंबर में इन तारीखों और नियमों पर रखें नजर
1 नवंबर से जुड़े ये बदलाव अलग-अलग वर्गों के लोगों को प्रभावित करेंगे। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख याद रखनी होगी, टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं को अपनी ITR की समयसीमा जांचनी होगी और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले वाहन मालिकों को लोकल पास की पात्रता समझनी होगी। वहीं, LPG की नई कीमतों और CNAP सेवा की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित कंपनियों और विभागों की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना जरूरी है।

